Income Tax Slabs News

Income Tax Budget 2026: जानें वित्त मंत्री ने Income Tax को लेकर क्या किया ऐलान, क्या इससे मिलेगी टैक्सपेयर्स को राहत?

Anjali Karmakar February 1, 2026 12:05 PM IST

Income Tax Budget 2026: न्यू इनकम टैक्स बिल को 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में पेश किया गया था. राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने 21 अगस्त 2025 को नए रूल्स नोटिफाई कर दिए थे. 622 पन्नों वाला ये कानून 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा.

Budget 2026-27: खुल गया वित्त मंत्री का पिटारा, इंफ्रास्ट्रक्चर से हेल्थ तक... जानें किस सेक्टर के लिए क्या हुआ ऐलान

Anjali Karmakar February 1, 2026 11:28 AM IST

बजट 2026 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, "हम विकसित भारत के विजन की तरफ काम करते रहेंगे.भारत ग्लोबल मार्केट के साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के विजन के साथ अलाइन करेगा."

Budget 2026: बजट से क्या-क्या चाहता है सैलरीड क्लास? स्टैंडर्ड डिडक्शन 1 लाख हुआ तो कितनी बढ़ जाएगी आपकी टेक होम सैलरी

Anjali Karmakar February 1, 2026 10:42 AM IST

न्यू टैक्स रिजीम के तहत सैलरीड क्‍लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा अलग से म‍िलता है. इससे उनकी ग्रॉस इनकम 12.75 लाख तक टैक्स-फ्री हो जाती है. इस बदलाव को नए फाइनेंश‍ियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से लागू क‍िया गया था. इससे पहले 12 लाख रुपये तक की इनकम पर औसतन 80,000 रुपये तक का इनकम टैक्‍स देना होता था.

Budget 2024 Income Tax Slabs: क्या टैक्स भरने वालों को बजट में मिली राहत? जानें क्या बोलीं निर्मला सीतारमण

Tanuja Joshi February 1, 2024 12:02 PM IST

आज 1 फरवरी 2024 को सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने देश के सामने बजट पेश किया.

New Rules from 1st April: 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर | Watch Video

Video Desk March 30, 2023 2:12 PM IST

New Rules from 1st April, 2023: शेयर बाजार, इन्वेस्टमेंट, इनकम टैक्स, सहित आपके दूसरे खर्चों से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं. हम आपकी जानकारी के लिए यहां ऐसे कई बड़े बदलावों के बारे में बता रहे हैं.

Budget 2020: यहां समझिए क्या है नई कर व्यवस्था, कौन लोग और कैसे उठा सकेंगे इसका लाभ

India.com Hindi News Desk February 1, 2020 5:27 PM IST

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अपना दूसरा बजट पेश करने के दौरान कहा कि नई आयकर व्यवस्था वैकल्पिक है और करदाता चाहे तो छूट और कटौती के साथ पुरानी कर व्यवस्था में रह सकते हैं.

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