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इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद नहीं किया ये काम तो सारी मेहनत पर फिर जाएगा पानी, अटका रहेगा रिफंड, जान लें अपने काम की बात

Anjali Karmakar | Sep 22, 2025, 2:07 PM IST

ITR e-Verification Rule: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद इसे e-वेरिफाई करना जरूरी है. बिना इसके आपकी रिटर्न फाइलिंग इनवैलिड होती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने प्रोसेसिंग में तेजी लाने और फिजिकल डॉक्यूमेंट में देरी या नुकसान से बचने के लिए ये नियम अनिवार्य किया है.

टाइम से भर दिया था ITR, फिर भी अकाउंट में नहीं क्रेडिट हुआ रिफंड, तुरंत चेक करें ये 4 चीजें

Anjali Karmakar | Sep 19, 2025, 3:54 PM IST

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को e-वेरिफिकेशन की तारीख के बाद ITR प्रोसेसिंग में 15 से 45 दिन का समय लगता है. अगर ऑफलाइन वेरिफिकेशन होता है, तो इससे ज्यादा वक्त लग जाता है. वैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद रिफंड का प्रोसेस फाइनेंशियल ईयर के अंत से 9 महीने के भीतर किया जाना चाहिए.

फ्रीलांसिंग करके हो रही मोटी कमाई? फिर भी आराम से बचा सकते हैं टैक्स, जान लें ये तरीके

Anjali Karmakar | Sep 18, 2025, 9:37 PM IST

हमारे आसपास ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, जो कोई रेगुलर जॉब नहीं करते. फ्रीलांसिंग करते हैं. इससे उनकी मोटी कमाई भी होती है और अपनी हॉबी भी फॉलो करते हैं. बाकी टैक्सपेयर्स की तरह फ्रीलांसर के लिए भी इनकम टैक्स के नियम लागू होते हैं. उनको भी अपनी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है.

निकल गई रिटर्न भरने की डेट, अब जुर्माने के साथ फाइल करना होगा बिलेटेड ITR, जान लें पूरा तरीका, नहीं ले पाएंगे ये 3 सहूलियत

Anjali Karmakar | Sep 18, 2025, 2:59 PM IST

अगर आपने 16 सितंबर 2025 तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो अब आपके पास 31 दिसंबर 2025 तक Belated ITR फाइल करने का मौका है. इससे आप किसी भी तरह की कानूनी परेशानी से बच पाएंगे.

लोन-वीज़ा होंगे रिजेक्ट, खो सकते प्रॉपर्टी पर हक, जेल जाने का भी खतरा.... लेट ITR फाइल किया तो अपना करा लेंगे ये नुकसान

Anjali Karmakar | Sep 15, 2025, 6:55 PM IST

अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए 15 सितंबर की डेडलाइन मिस कर देते हैं, तो आपके पास मौका 31 दिसंबर 2025 तक 'बिलेटेड रिटर्न' फाइल करने का मौका है. इसके लिए लेट-फाइलिंग फीस देनी होगी. वहीं, कई सारे नुकसान भी झेलने होंगे.

पत्नी के साथ इन 5 तरीकों से बचा सकते हैं Income Tax, जबरदस्त कमाई का भी हो जाएगा जुगाड़

Anjali Karmakar | Sep 15, 2025, 8:25 PM IST

अपने आने वाले कल, बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए एक आम आदमी तमाम जगहों पर निवेश करता है. लेकिन, आज के समय में स्मार्ट इंवेस्टमेंट की जरूरत होती है. ताकि, आपकी सेविंग पर अच्छा इंटरेस्ट मिले और इंवेस्टमेंट पर बेहतर रिटर्न. अगर पति-पत्नी मिलकर प्लान करके निवेश करें, तो मोटी कमाई के साथ-साथ अच्छा-खासा टैक्स भी बचाया जा सकता है.

ITR फाइलिंग की आखिरी डेट! देर ना करें नहीं तो भरना पड़ सकता है तगड़ा जुर्माना

Rishabh Kumar | Sep 14, 2025, 8:32 PM IST

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख बस 15 सितंबर 2025 है.अगर आपने अभी तक अपना ITR नहीं भरा है, तो समय रहते इसे फाइल करना बेहद जरूरी है.

CA या एक्सपर्ट की जरूरत नहीं, घर बैठे खुद भर लेंगे अपना ITR, ये है स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस

Anjali Karmakar | Sep 12, 2025, 5:01 PM IST

ITR Filing Process: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई ITR फॉर्म निर्धारित किए हैं. आपको अपनी इनकम के सोर्स के आधार पर सावधानी से अपना तय ITR फॉर्म चुनना होगा. वरना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे रिजेक्ट कर देगा.

टाइम से भर दिया ITR, फिर भी नहीं आया रिफंड? जानें आपके पास पैसे वापस पाने के क्या हैं रास्ते

Anjali Karmakar | Sep 11, 2025, 5:07 PM IST

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) एक तरह का हिसाब है, जो आप सरकार को देते हैं. इसमें आप बताते हैं कि पिछले साल आपकी कितनी कमाई हुई, किस कमाई पर टैक्स चुकाना है. कितना टैक्स आपने एडवांस में भर दिया है.

टैक्स स्लैब में आने के बाद भी नहीं भरा ITR? IT ले सकता है ये एक्शन, जान लें बचने के तरीके

Anjali Karmakar | Sep 5, 2025, 10:07 PM IST

अगर आप समय पर ITR फाइल नहीं करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग-अलग सेक्शन के तहत नोटिस भेज सकता है. इनका मकसद ITR दाखिल करने को कहना, जांच करना या संभावित पेनल्टी लगाना हो सकता है.

टाइम से और सही इनकम डिटेल के साथ फाइल किया ITR, फिर भी रिफंड में हो रही देरी? जानें क्या है रूल, कहां करेंगे शिकायत

Anjali Karmakar | Sep 4, 2025, 7:59 PM IST

ITR Refund Delay Reasons: अगर आपकी एनुअल सैलरी 2.5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको ITR भरना जरूरी है. अगर विदेश में आपकी कोई प्रॉपर्टी है, तो आपको रिटर्न भरना होगा. अगर एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान आपने यात्रा पर 2 लाख रुपये से ज्यादा खर्च कर दिया है, तो ITR भरने की सलाह दी जाती है.

शादी में दूल्हा-दुल्हन को गिफ्ट में मिला प्लॉट, पुश्तैनी गोल्ड जूलरी और लाखों का कैश... क्या इन पर देना होगा टैक्स? जान लें क्या कहता है IT एक्ट

Anjali Karmakar | Aug 15, 2025, 9:31 PM IST

इनकम टैक्स (Income Tax) आपकी पूरी इनकम पर लगता है. इसमें सिर्फ सैलरी ही शामिल नहीं है. आपकी बचत से आने वाले ब्याज, रेंटेड हाउस से हो रही इनकम, साइड बिजनस, कैपिटल गेन्स जैसी कई चीजें इसमें शामिल हैं. हालांकि, कुछ ऐसे इनकम भी हैं, जो पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं.

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