अगर नहीं किया ये काम तो 1 जनवरी से डिएक्टिवेट हो जाएगा आपका PAN और Aadhaar कार्ड, जान लें पूरा प्रोसेस
Anjali Karmakar December 13, 2025 7:39 PM IST
अगर आपका पैन डिएक्टिवेट हो चुका है और आप इसका इस्तेमाल बैंक के लेन-देन या अन्य जगह करते हैं, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने कानून के तहत पैन नहीं दिया है. ऐसे में आपके ऊपर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.