सुप्रीम कोर्ट ने 'लिव-इन' रिलेशन के रजिस्ट्रेशन की मांग वाली याचिका को किया खारिज, कहा- यह मूर्खतापूर्ण विचार
India.com Hindi News Desk March 20, 2023 3:50 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लिव इन संबंधों के पंजीकरण का केंद्र से क्या लेना देना है? यह कैसा मूर्खतापूर्ण विचार है? अब समय आ गया है कि न्यायालय इस प्रकार की जनहित याचिकाएं दायर करने वालों पर जुर्माना लगाना शुरू करे