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योगी आदित्यनाथ के नाम के आगे से Yogi हटाने को लेकर दाखिल याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट में योगी आदित्यनाथ के नाम के आगे से योगी शब्द हटाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका को कोर्ट ने समय बर्बाद करने वाला बताकर खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

Updated: April 26, 2022 9:04 AM IST

By Avinash Rai

योगी आदित्यनाथ के नाम के आगे से Yogi हटाने को लेकर दाखिल याचिका खारिज, याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम के आगे से योगी शब्द हटाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. इस याचिका की सुनवाई में मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने याची पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने जुर्माने की राशि भरने के लिए याची को 6 सप्ताह का समय दिया है. हर्जाने की राशि विकलांग केंद्र को दी जाएगी.

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क्या थी याचिका

याचिका में कहा गया था कि योगी आदित्यनाथ अलग-अलग नामों से लोकसभा चुनाव एवं विधानसभा चुनाव में नामांकल करते और शपथ लेते आए हैं. जबकि उन्हें सिर्फ उनके अधिकारिक नाम से ही शपथ लेनी चाहिए. याचिका के मुताबिक साल 2004, 2009 और 2014 में योगी आदित्यनाथ ने चुनाव में आदित्यनाथ के नाम से शपथ ली थी. उसके बाद के चुनावों से उन्होंने अपने नाम के आगे योगी जोड़ दिया और अब योगी आदित्यनाथ के नाम से पथ लेते हैं.

याचिकाकर्ता ने कहा कि योगी आदित्यनाथ अपने नाम के आगे योगी शब्द का इस्तेमाल उसी प्रकार करते हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर का टाइटल इस्तेमाल किया जाता है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट ने अपील की कि योगी आदित्यनाथ को उनके नाम के आगे योगी शब्द लगाने से रोका जाए. इस मामले की सुनवाई पर कोर्ट ने याचिका को कोर्ट का समय बर्बाद करने वाला बताया. इसके बाद मुख्य न्यायधीश ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और याचिका को खारिज कर दिया. याचिकाकर्ता को जुर्मानें की राशि 6 सप्ताह में जमा कराने का निर्देश दिया गया है.

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