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माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट का फैसला आज, पिछली सुनवाई में सुरक्षित रख लिया था निर्णय

Uttar Pradesh (UP) Hindi News: अंसारी पर विधायक रहते विधायक रहते 25 लाख रुपये विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप है. इस मामले में मऊ के सराय लखंसी थाने में पूर्व विधायक और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.

Updated: May 31, 2022 8:38 AM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Ikramuddin Saifi

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(फाइल फोटो)

Uttar Pradesh (UP) Hindi News: माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी के मामले में आज मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा. मुख्तार अंसारी पर विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप है. कोर्ट आज इसी मामले में अपना फैसला सुनाएगा. दरअसल पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. अंसारी पर विधायक रहते विधायक रहते 25 लाख रुपये विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप है. इस मामले में मऊ के सराय लखंसी थाने में पूर्व विधायक और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था.

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पहले सुनवाई में नहीं दी कोई राहत

मालूम हो कि इसेस पहले सुनावई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को राहत देने से इनकार किया और मऊ के जिलाधिकारी को उन निजी स्कूलों का भौतिक सर्वेक्षण करने को कहा जिन्हें विधायक निधि से कथित तौर पर धन दिया गया था. जस्टिस राहुल चतुर्वेदी ने मुख्तार अंसारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया.

अपर शासकीय अधिवक्ता रतेंदु कुमार सिंह ने इस मामले के कुछ तथ्यात्मक और विधिक स्थिति स्पष्ट करने के लिए कुछ समय मांगा जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया. अदालत ने कहा कि चूंकि यह मामला, ‘आवेदक की मदद से सह आरोपियों द्वारा स्थापित निजी स्कूलों को विधायक निधि का पैसा देने से जुड़ा है, लिहाज़ा मऊ के जिलाधिकारी को प्रश्नगत स्कूलों का भौतिक सर्वेक्षण कर फोटोग्राफ के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया जाता है.’ (एजेंसी इनपुट्स)

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