Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी में जारी रहेगा ASI का सर्वे, SC ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार

Gyanvapi Survey Update: ज्ञानवापी में ASI का सर्वे जारी रहेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के बाद मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से भी झटका लगा है.

Published date india.com Updated: August 4, 2023 4:59 PM IST
Gyanvapi Survey Update:
Gyanvapi Survey Update

Gyanvapi Survey Update: ज्ञानवापी में ASI का सर्वे जारी रहेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) के बाद मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से भी झटका लगा है. ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ASI ने स्पष्ट किया है कि पूरा सर्वे बिना किसी खुदाई और संरचना को बिना नुकसान पहुंचाए पूरा किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया गैर-आक्रामक पद्धति से संपन्न की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ‘हम हाईकोर्ट के निर्देश को दोहराते हैं कि कोई खुदाई नहीं होगी.’ मालूम हो कि मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

क्यों हो रहा सर्वे?

सर्वे यह तय करने के लिए किया जा रहा है कि क्या 17वीं शताब्दी की मस्जिद का निर्माण एक हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया है. प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने ASI को सर्वे के दौरान किसी भी तरह की तोड़फोड की कार्रवाई से मना कर दिया. पीठ ने ASI और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों का संज्ञान लिया कि सर्वे के दौरान कोई खुदाई नहीं की जाएगी और न ही संरचना को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा.

एक जिला अदालत ने ASI को यह निर्धारित करने के लिए सर्वे का निर्देश दिया था कि क्या मस्जिद पहले से मौजूद मंदिर पर बनाई गई थी. इस फैसले को अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन इसने गुरुवार को याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था.

सर्वे के दौरान क्या-क्या करेगी ASI की टीम?

ज्ञानवापी परिसर के सर्वे के दौरान किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. साथ ही मस्जिद परिसर में नमाज पढ़ने पर रोक भी नहीं रहेगी. ASI का कहना है कि अगर खुदाई की जरूरत पड़ी तो पहले कोर्ट से मंजूरी ली जाएगी. ASI की टीम ज्ञानवापी परिसर की पूरी साइंटिफिक जांच करेगा और इसकी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सौंपेगा. ASI की टीम ज्ञानवापी परिसर के तीनों गुंबदों की जांच करेगी. मस्जिद की पश्चिमी दीवारों की भी आधुनिक तरीके से जांच की जाएगी, ताकी पूरी तस्वीर साफ हो सके.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.