छेड़छाड़ मामले में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को नहीं मिली राहत, पॉक्सो कोर्ट ने लौटाई पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट

पत्नी आलिया सिद्दीकी द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ के आरोपों के मामले में बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दकी को राहत मिलती नहीं दिख रही. पुलिस ने उन्हें और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को यह कहते हुए वापस कर दिया है कि शिकायतकर्ता को पेश किया जाए.

Published: April 28, 2022 11:22 AM IST

By Digpal Singh

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bollywood actor nawazuddin siddiqui

बॉलीवुड अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) की मुश्किलें अभी खत्म होने वाली नहीं हैं. हालांकि, उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी (Alia Siddiqui) की शिकायत पर दर्ज छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है. पुलिस ने नवाजुद्दीन और उनके परिवारजनों के खिलाफ दर्ज मामले की जांच पूरी करने के बाद कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट लगाई है. लेकिन पुलिस ने पुलिस की इस क्लोजर रिपोर्ट स्पेशल पॉक्सो कोर्ट को ऐतराज है और उसने क्लोजर रिपोर्ट को लौटा दिया है. यही नहीं स्पेशल पोक्सो कोर्ट (Special Pocso Court) ने पुलिस से शिकायतकर्ता को पेश करने का भी आदेश दिया है.

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मामला कब का

ज्ञात हो कि 27 जुलाई 2020 को नवाजुद्दीन सिद्दीकी की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने मुंबई के ही वर्सोवा थाने में अपने पति नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ ही देवर मिनाजुद्दीन, फैयाजुद्दीन, अयाजुद्दीन और सास मेहरुनिशा के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. अगस्त 2020 में इस मामले को मुंबई के वर्सोवा थाने से उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था.

क्या था मामला

नवाजुद्दीन की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने आरोप लगाया था कि साल 2012 में जब वह बुढ़ाना स्थित अपने ससुराई गई थीं, तो उनके देवर मिनाजुद्दीन ने उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ की थी. उस समय उनके पति नवाजुद्दीन ने पुलिस में शिकायत करने से मना कर दिया था.

आलिया का आरोप है कि विरोध करने पर उनके देवर फैयाजुद्दीन और अयाजुद्दीन के साथ ही उनकी सास मेहरुनिशा ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की थी. इस संबंध में जब आलिया ने पति नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जानकारी दी तो उन्होंने पुलिस में शिकायत करने से मना कर दिया था और आलिया को भी ऐसा करने से रोक दिया.

हाइकोर्ट ने लगाई नवाजुद्दीन की गिरफ्तार पर रोक

साल 2012 के इस छेड़छाड़ के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तार पर रोक लगा दी थी. बुढ़ाना पुलिस ने इस मामले की जांच की और फिल्म अभिनेता के परिवार को छेड़छाड़ के इस मामले में क्लीन चिट देते हुए क्लोजर रिपोर्ट स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में जमा की. स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज संजीव कुमार तिवारी ने इस क्लोजर रिपोर्ट पर ऐतजार जताया और रिपोर्ट को वापस लौटा दिया.

164 के दहत दर्ज हुए थे आलिया के बयान

मामले की जांच कर रहे वीर नारायण सिंह ने 16 अक्टूबर 2020 को सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट में ज्योति अग्रवाल के समक्ष आलिया सिद्दीकी के गोपनीय बयान 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज करवाए थे. अपने उस बयान में आलिया सिद्दीकी ने उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टी की थी.

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Published Date: April 28, 2022 11:22 AM IST