IPS अमिताभ ठाकुर को धमकी मामले में मुलायम की आवाज का नमूना नहीं ला पाने पर सीओ तलब

कोर्ट ने करीब दो साल पहले जांच कर रहे पुलिस अधिकारी को वाइस सेम्पल लाने का आदेश दिया था.

Published date india.com Updated: June 23, 2018 11:55 PM IST
IPS अमिताभ ठाकुर को धमकी मामले में मुलायम की आवाज का नमूना नहीं ला पाने पर सीओ तलब
आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने करीब दो साल पहले मुलायम सिंह यादव के खिलाफ धमकी देने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी. (फाइल फोटो)

लखनऊ: समाजवादी पार्टी तत्कालीन चीफ मुलायम सिंह यादव द्वारा 10 जुलाई 2015 को आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को मोबाइल से दी गई कथित धमकी के संबंध में दर्ज मामले में सीजेएम लखनऊ आनंद प्रकाश सिंह ने सीओ बाजारखाला अनिल कुमार यादव को 5 जुलाई को कोर्ट में उपस्थित होकर कोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई से अवगत कराने के आदेश दिए हैं. इस मामले में कोर्ट ने 20 अगस्त 2016 को विवेचक को मुलायम सिंह के आवाज का नमूना ले कर उसका मिलान करने के आदेश दिए थे, जिसका अब तक अनुपालन नहीं हो सका है.

ये कोशिशे रहीं नाकाम
पूर्व विवेचक अभय मिश्रा ने सीजेएम कोर्ट को भेजी आख्या में कहा था कि उन्होंने और उनके पूर्वाधिकारी ने विशेष वाहक, एसओ गौतमपल्ली तथा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से कई बार मुलायम सिंह को आवाज का नमूना देने हेतु नोटिस भेजा पर उनके आवास पर किसी ने इसे प्राप्त नहीं किया. उन्होंने नमूने के लिए मुलायम सिंह के दिल्ली आवास पर फैक्स तथा रजिस्टर्ड डाक पर नोटिस भेजा, लेकिन सहमति नहीं मिली.

अवाज का नमूना लाने टीम बनाई थी
एसएसपी लखनऊ दीपक कुमार ने बीती 14 फरवरी को सीओ बाजारखाला के नेतृत्व में एक विशेष अन्वेषण टीम का गठन किया था, किंतु इसके द्वारा भी अब तक आवाज का नमूना नहीं लिया जा सका है. (इनपुट- एजेंसी)

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