Top Recommended Stories

Facebook से हुई दोस्ती प्यार में बदली! भरोसा जीत खींच ली प्रेमिका की अंतरंग तस्वीरें और कर दिया वायरल फिर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसने अपनी प्रेमिका के साथ खींची हुई अंतरंग तस्वीरें कथित तौर पर उसके परिजनों को भेजी थीं.

Published: February 23, 2022 11:10 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Parinay Kumar

Sex Crime
प्रतीकात्मक तस्वीर.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी, जिसने अपनी प्रेमिका के साथ खींची हुई अंतरंग तस्वीरें कथित तौर पर उसके परिजनों को भेजी थीं. बलराम जायसवाल नाम के व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने सात फरवरी के अपने आदेश में कहा, ‘तथ्यों पर गौर करने के बाद लगता है कि आवेदनकर्ता सहानुभूति के लायक नहीं है.

Also Read:

कोर्ट ने कहा कि उसने मौज मस्ती के लिए अपने संबंधों का दुरुपयोग किया. उसने पीड़िता का विश्वास जीतने के बाद उसकी अंतरंग तस्वीरें लीं और अंत में उसे धमकाना शुरू कर दिया.’ अदालत ने कहा, ‘यह विश्वासघात का एक विशेष मामला है, जिसमें व्यक्ति पीड़िता के प्रति असंवेदनशील और कुटिल है.’

आरोप के मुताबिक, ‘बलराम फेसबुक के जरिए पीड़िता के संपर्क में आया. जब युवती से उसके संबंध गहरे हुए तो उसने अंतरंग तस्वीरें लीं और उसका शोषण करने लगा.’ इसके बाद पीड़िता ने वाराणसी के लंका थाना में आईपीसी की धारा 376 और अन्य धाराओं और आईटी कानून की धारा 67 के तहत मामला दर्ज कराया. आवेदक नौ अगस्त, 2021 से इस मामले में जेल में है.

(इनपुट: भाषा)

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें राज्य समाचार की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Published Date: February 23, 2022 11:10 PM IST