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यूपी: नाबालिग दलित लड़की से रेप और हत्या के दोषी को फांसी की सजा, ढाई साल में आया फैसला

रेप और हत्या करने वाले को फांसी की सजा सुनाई गई है.

Published: September 18, 2021 6:05 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Zeeshan Akhtar

gang raped in home

फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश): फिरोजाबाद जिला न्यायालय की पोक्‍सो अदालत ने नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म करने के दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. दुष्कर्म की घटना ढाई वर्ष पुरानी है. यह जानकारी सहायक शासकीय अधिवक्ता (पोक्सो अदालत) कमल सिंह ने दी.

25 अप्रैल 2019 को फिरोजाबाद जिले के लाइनपार थाना क्षेत्र में माढई शिकोहाबाद निवासी वीरेंद्र बघेल नामक युवक ने 11 वर्षीय लड़की को बहला-फुसलाकर ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में थाना लाइनपार में भारतीय दंड संहिता की हत्या, दुष्कर्म समेत अन्य सुसंगत धाराओं और पोक्सो अधिनियम के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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पोक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव की अदालत में उक्त मामला विचाराधीन था और आरोपी जेल में बंद था. उन्होंने बताया कि 18 सितंबर को तमाम सबूतों व गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायाधीश यादव ने दोष सिद्ध होने पर आरोपी वीरेंद्र बघेल को फांसी की सजा सुनाई.

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