Dowry Case Against Mayawati Niece Husband On Harassment Uttar Pradesh Dahej Ka Mamla 50 Lakh
मायावती की भतीजी ने पति को बताया नपुंसक..., सास-ससुर समेत 7 लोगों पर लगाए दहेज उत्पीड़न के आरोप
मायावती की भतीजी ने अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है. साथ ही आरोप लगाया है कि उसका पति नपुंसक है और वो उसपर अपने जेठ के साथ संबंध बनाने का दबाव बनाता है. इसके साथ ही उसके पति समेत सभी ससुराल वाले दहेज में फ्लैट और 50 लाख रुपयों की मांग कर उसे प्रताड़ित कर रहे हैं.
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की भतीजी ने हापुड़ जिले के कोतवाली क्षेत्र में अपने ससुराल पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए केस दर्ज करवाया है. मायावती की भतीजी का आरोप है कि उसके ससुराल वाले उससे लगातार दहेज में फ्लैट और 50 लाख रुपयों की मांग कर रहे हैं.जिसके चलते उसके लंबे समय से प्रताड़ित किया जा रहा है. इतना ही नहीं उसने अपनी पति पर नपुंसक होने का आरोप भी लगाया.
जानकारी के मुताबिक, मायावती की भतीजी यानी की पीड़िता की शादी 9 नवंबर 2023 को हापुड़ नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा देवी और बसपा से पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे श्रीपाल सिंह के बेटे विशाल के साथ हुई थी. शादी के कुछ दिन बाद से ही ससुरालवालों ने पीड़िता के परिवार से 50 लाख रुपये नकद की मांग शुरू कर दी और गाजियाबाद में एक फ्लैट दिलवाने की मांग भी शुरू कर दी.
जेठ और ससुर से संबंध बनाने का बनाया दबाव
पीड़िता ने बचाया कि उनका पति नपुंसक था जिसके चलते बच्चा पैदा करने लिए वो जेठ और ससुर के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बना रहा था. इसी के चलते एक बार जेठ और ससुर ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश भी की. जिसको लेकर कोतवाली और एसपी ने पहले शिकायत दर्ज नहीं की थी. अब कोर्ट के आदेश के बाद नगर कोतवाली में पीड़िता के पति समेत सात नामजद आरोपितों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है.
दहेज के लिए उसके साथ की गई मारपीट
पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उसके ससुरालवालों ने उसके साथ कई बार मारपीट भी की जिसमें उसका पति विशाल, सास पुष्पा देवी, ससुर श्रीपाल सिंह, जेठ भूपेन्द्र उर्फ मोनू, जेठानी निशा, ननद शिवानी और मौसा ससुर अखिलेश शामिल थे. इतमा ही नहीं सब लोगों ने मिलकर पीड़िता को झूठे केस में फंसाने की धमकी भी दी.
अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज किया मामला
पीड़िता के मुताबिक शुरुआत में पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया था लेकिन जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो न्यायालय के आदेश पर हापुड़ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया. पीड़िता के वकील राजीव शर्मा ने जानकारी दी है कि बीएनएस की धारा 85, 115(2), 352, 351(2), 74, 75, 76, 3 और 4 के तहत FIR दर्ज कर ली गई है.
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