
Parinay Kumar
परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें
Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने की आरोपी स्कूल शिक्षिका तृप्ता त्यागी ने विशेष पोक्सो अदालत में सरेंडर कर दिया. कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे दी. अपर जिला न्यायाधीश (Pocso) अलका भारती ने स्कूल शिक्षिका तृप्ता त्यागी को नियमित जमानत देते हुए कहा कि आरोपी को 25,000 रुपये की दो जमानतें देनी होंगी. साथ ही उन्होंने मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए सात दिसंबर की तारीख तय की.
तृप्ता त्यागी के वकील कपिल अहलावत ने शुक्रवार को न्यूज एजेंसी PTI से बात करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर तृप्ता त्यागी ने विशेष पोक्सो अदालत में सरेंडर किया और मामले में नियमित जमानत की अपील की. इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 नवंबर को तृप्ता की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें मामले में 2 सप्ताह के भीतर संबंधित अदालत में सरेंडर करने का निर्देश दिया था.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, पुलिस ने पिछले साल अदालत में तृप्ता त्यागी के खिलाफ धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना), 295 ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक आस्था का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) और किशोर न्याय अधिनियम के तहत आरोप पत्र दायर किया था.
यह घटना 23 अगस्त, 2023 को एक वीडियो सामने आने के बाद सामने आई. वीडियो में तृप्ता त्यागी अपने छात्रों को मुजफ्फरनगर जिले के मंसूरपुर थाने के खुब्बापुर गांव के एक स्कूल में एक युवा मुस्लिम लड़के को थप्पड़ मारने और सांप्रदायिक टिप्पणी करने का निर्देश देती दिख रही थीं. घटना के बाद मामले के संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल को नोटिस भी दिया गया था. लड़के के परिवार की शिकायत पर तृप्ता त्यागी मामला दर्ज किया गया.
(इनपुट: एजेंसी)
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