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उत्तर प्रदेश के इस जिले में 18 अप्रैल तक Night Curfew लागू, डीएम को लेना पड़ा फैसला
उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में 18 अप्रैल तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है.
Night Curfew in Shrawasti: कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर श्रावस्ती प्रशासन ने जिले में आगामी 18 अप्रैल तक रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया है. श्रावस्ती के जिलाधिकारी टीके शिबू ने बताया कि जिले में आगामी 18 अप्रैल तक रात्रि नौ बजे से सुबह छह बजे तक तत्काल प्रभाव से रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है.
जिलाधिकारी ने बताया कि इस दौरान प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुमन्य वर्गों व क्षेत्रों के लिए आवागमन की छूट रहेगी. उन्होंने बताया कि पुलिस, सुरक्षा बल, चिकित्सा व्यवस्था से जुड़े लोगों कथा अन्य आवश्यक सेवाओं पर रोक नहीं रहेगी. इन व्यवस्थाओं से जुड़े लोगों को कर्फ्यू के दौरान अपना वैध परिचय पत्र दिखाना होगा.
गौरतलब है कि मात्र पांच ब्लाक वाले श्रावस्ती में रविवार तक कोविड-19 के 71 मरीज उपचाराधीन थे. बौद्ध तीर्थ स्थल होने के चलते श्रावस्ती जिले की राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खासी अहमियत है. देश विदेश से बडी संख्या में बौद्ध धर्म के अनुयायी यहां बौद्ध मंदिरों में दर्शन करने आते हैं.
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