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Noida, Ghaziabad Night Curfew: नोएडा और गाजियाबाद में भी लगा नाइट कर्फ्यू, ये है टाइमिंग; किसे मिलेगी इजाजत कहां रहेगी पाबंदी

Noida, Ghaziabad Night Curfew: नोएडा और गाजियाबाद में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू.

Updated: April 8, 2021, 3:52 PM IST

Noida Night Curfew Update: देश में कोरोना बेकाबू हो चुका है. कोरोना के कहर को देखते हुए देश के कई राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद जिला प्रशासन (Ghaziabad Night Curfew) ने कोरोना के हालात को देखते हुए कई पाबंदियों की घोषणा की है.

नोएडा प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, नोएडा में 17 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Noida Night Curfew Timing) लागू रहेगा. इस दौरान जरूरी सेवाओं में लगे लोगों को छूट दी जाएगी. मालूम हो कि लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आज से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है.

प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, सभी सरकारी और प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों (मेडिकल, पारा मेडिकल और नर्सिंग को छोड़कर) में 17 अप्रैल तक फिजिकल क्लास पर पाबंदी रहेगी. सभी तरह की परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा को इस आदेश से अलग रखा गया है, यानी वह तय समय के अनुसार ही होगी.

उधर, गाजियाबाद के जिलाधिकारी डॉ. अजय शंकर पांडेय ने भी गुरुवार को तत्काल प्रभाव से रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू (Ghaziabad Night Curfew Timing) लगाने का ऐलान किया है.

इससे पहले योगी सरकार ने लखनऊ, कानपुर और वाराणसी और प्रयागराज में आज से नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लगाने का फैसला किया था. इन जगहों पर 16 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू प्रभावी रहेगा. इन इलाकों में रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा.

लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, नाइट कर्फ्यू केवल लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में ही लागू होगा, न कि ग्रामीण क्षेत्र में. फल, सब्जियां, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की आपूर्ति जारी रहेगी.

रात की पाली में काम करने वाले सरकारी व अर्ध-सरकारी कर्मियों और आवश्यक वस्तुओं की सेवाओं में लगे निजी क्षेत्र के कर्मियों को इस दौरान छूट दी जाएगी. उन्होंने आगे कहा, यह प्रतिबंध मेडिकल, नर्सिग और पैरा मेडिकल संस्थानों पर लागू नहीं होगा. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट पर आने और जाने वाले लोग अपना टिकट दिखाकर यात्रा कर सकेंगे. मालगाड़ियों के आवागमन पर भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा.

(इनपुट: ANI)

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