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Noida: सुपरटेक ट्विन टॉवर पर चलने लगा हथौड़ा, SC के आदेश के बाद तोड़ने की कार्रवाई शुरू

नोएडा स्थित सुपरटेक ट्विन टॉवर (Noida Supertech Twin towers) पर हथौड़ा चलने की कार्रवाई शुरू (Twin towers demolition begins) हो चुकी है.

Updated: February 22, 2022 12:56 PM IST

By Nitesh Srivastava

Noida Twin Tower

नोएडा स्थित सुपरटेक ट्विन टॉवर (Noida Supertech Twin towers) पर हथौड़ा चलने की कार्रवाई शुरू (Twin towers demolition begins) हो चुकी है. बिल्डिंग को तोड़ने के लिए हाई टेक मशीनों के साथ इंजीनियरों समेत 100 की एक टीम काम रही है. बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने टावर को तय समय सीमा में गिराने का आदेश दिया था. आखिरी सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने नोएडा के CEO को दो सप्ताह के भीतर बिल्डिंग गिराने का काम शुरू करने का निर्देश दिया था साथ ही गेल सहित सभी संबंधित एजेंसियों के साथ 72 घंटे के भीतर एक बैठक बुलाकर कार्यक्रम और विध्वंस की तारीखों को अंतिम रूप देने का कहा गया था.

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आखिरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि गेल की NOC की जरूरत है, क्योंकि वहां एक हाई प्रेशर वाली अंडर ग्राउंड नैचुरल गैस पाइपलाइन है, जो संबंधित स्थल से 15 मीटर की दूरी और 3 मीटर की गहराई से गुजर रही है. कोर्ट को यह भी बताया गया था कि रक्षा मंत्रालय विध्वंस के लिए विस्फोटक प्रदान करेगा.

अपने 31 अगस्त के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा में सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने और फ्लैट खरीदारों के लिए रिफंड के आदेश के अलावा, उत्तर प्रदेश शहरी विकास (UPUD) अधिनियम की धारा 49 के तहत दोषी नोएडा और रियल एस्टेट कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था. अदालत ने यह फैसला अधिकारियों की नापाक मिलीभगत को देखते हुए लिया था, जिसके परिणामस्वरूप टावरों का निर्माण हुआ.

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Published Date: February 22, 2022 12:35 PM IST

Updated Date: February 22, 2022 12:56 PM IST