UP में 8.5 लाख राज्य कर्मियों के लिए बदले छुट्टियों के नियम , अब लीव ऐसी करनी होंगी एप्लाई

=उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव किया है. अब से, राज्य के सभी कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करना होगा. ये नया नियम 1 फरवरी, 2025 से लागू हो जाएगा.

Published date india.com Published: January 22, 2025 1:43 PM IST
UP में 8.5 लाख राज्य कर्मियों के लिए बदले छुट्टियों के नियम , अब लीव ऐसी करनी होंगी एप्लाई

उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के सभी 8.5 लाख कर्मचारियों के लिए एक नया नियम लागू करने जा रही है. इस नए नियम के मुताबिक, 1 फरवरी से राज्य के सभी कर्मचारियों को छुट्टी लेने और अन्य सेवा संबंधी कामों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का इस्तेमाल करना होगा.

इस नए नियम के अनुसार, अब कर्मचारियों को अपनी छुट्टी के लिए ऑफलाइन आवेदन देने की जरूरत नहीं होगी. वो घर बैठे या ऑफिस में ही ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपनी छुट्टी के लिए आवेदन कर सकेंगे. ये प्रक्रिया न केवल आसान और सुविधाजनक होगी, बल्कि इससे छुट्टी स्वीकृत करने में लगने वाला समय भी कम होगा. सरकार जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगी. जिसमें कर्मचारियों को बताया जाएगा कि वे ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर कैसे छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं.

सरकार का कहना है कि ये नया नियम राज्य के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा सुधार है. इससे न केवल कर्मचारियों का समय बचेगा बल्कि कामकाज में भी पारदर्शिता आएगी.

कैसे दे सकेंगे छुट्टी का आवेदन?

सरकार ने राज्य के सभी कर्मचारियों के लिए निर्देश जारी कर दिया है. ये लोग मानव संपदा पोर्टल के जरिये ही छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसमें बाल्य देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) भी शामिल है. ट्रांसफर होने पर नई जगह जॉइनिंग और पुरानी जगह से रिलीविंग की प्रक्रिया भी ऑनलाइन पूरी कर सकते हैं. सेवा पुस्तिका भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं.

प्रक्रिया का पालन न करने पर देनी होगी पेनल्टी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर कोई भी कर्मी इन निर्देशों का पालन नहीं करता तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी. फरवरी 2025 के बाद से ऑफलाइन व्यवस्था को खत्म करके ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करना होगा. ऑनलाइन  प्रक्रिया का पालन न करने वाले विभागों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए दंड की व्यवस्था भी की जाएगी.

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