यूपी में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां आज रात से होंगी लागू, क्‍या रहेगा बंद, क्‍या रहेगा खुला

कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए यूपी सरकार ने 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगानेे का न‍िर्देश द‍िया है

Published: July 10, 2020 9:54 AM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Laxmi Narayan Tiwari

यूपी में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां आज रात से होंगी लागू, क्‍या रहेगा बंद, क्‍या रहेगा खुला

लखनऊ: कोविड-19 और अन्य संचारी रोगों का संक्रमण रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार से सोमवार तक राज्य में लॉकडाउन से मिलती-जुलती पाबंदियां आज से लागू कर दिया है. हालांकि, राज्य सरकार ने इसे लॉकडाउन का नाम देने से इनकार किया है.

राज्य के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इस सिलसिले में जारी आदेश में कहा है कि पूरे प्रदेश में कोविड-19 तथा अन्य संचारी रोगों (इंसेफेलाइटिस, मलेरिया, डेंगू, कालाजार) के संक्रमण को रोकने के लिए सरकार ने 10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक विभिन्न प्रतिबंधों को लागू करने का निर्णय लिया है. सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक कोविड-19 की वर्तमान स्थिति की समीक्षा के बाद इसके प्रभावी नियंत्रण के लिए यह निर्णय लिया गया है.

– जारी किए गए निर्देशों में कहा गया है कि इस दौरान प्रदेश के सभी कार्यालय तथा सभी शहरी और ग्रामीण हाट, बाजार, गल्ला मण्डी, व्यावसायिक प्रतिष्ठान आदि बंद रहेंगे.
– स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति पहले की ही तरह जारी रहेगी
– स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छता-कर्मी तथा डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
– निर्देश के मुताबिक ट्रेनों का आवागमन जारी रहेगा
– ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के घर जाने के लिए जरूरत के हिसाब से बसों की व्यवस्था उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा की जाएगी.
– इन बसों को छोड़कर परिवहन निगम की सेवाओं का प्रदेश के अन्दर आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा.
– अंतराष्ट्रीय एवं घरेलू हवाई सेवाएं यथावत जारी रहेंगी.
– हवाई अड्डों से अपने गंतव्य स्थल को जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा.
– माल वाहक वाहनों के आवागमन पर भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी.
– राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा
– राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों के किनारे स्थित पेट्रोल पम्प एवं ढाबे पूर्ववत खुले रहेंगे.

– शुक्रवार से रविवार तक प्रदेश में साफ-सफाई और पेयजल आपूर्ति के लिए वृहद अभियान चलाया जाएगा.
– अभियान में शामिल सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर पाबंदियां नहीं रहेंगी और इनसे संबंधित दफ्तर भी खुले रहेंगे.

– स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19/संचारी रोग सर्विलांस टीम के माध्यम से प्रत्येक घर में रहने वाले सभी सदस्यों की व्यापक मेडिकल स्क्रीनिंग तथा सर्विलांस का अभियान यथावत चलता रहेगा.
– इन कार्यों में लगे हुए समस्त कोरोना वॉरियर, अधिकारी, कर्मचारियों को उनके पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.
– ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक कारखाने खुले रहेंगे
– ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक कारखानों में सामाजिक दूरी और स्वास्थ्य संबंधी अन्य निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा
– शहरी क्षेत्रों में निरंतर चालू रहने वाले औद्योगिक कारखानों को छोड़ कर बाकी बंद रहेंगे.
– इस अवधि में आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालय एवं इन प्रतिबन्ध मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों का पहचान पत्र ही ड्यूटी पास माना जाएगा और उनकी आवाजाही को रोका नहीं जाएगा.
– सभी वृहद निर्माण कार्य- एक्सप्रेस-वे, बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के बड़े निर्माण, सरकारी भवन तथा निजी परियोजनाएं- जारी रहेंगी.

– शासन द्वारा यह निर्देश भी दिए गए हैं कि हर जिले में जिलाधिकारी और पुलिस अधिकारियों द्वारा संयुक्त गश्त किया जाएगा.
– पुलिस टीमों/यू.पी.112 द्वारा गश्त करते हुए इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा.

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