UP Lockdown Guidelines: उत्तर प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने पूरे प्रदेश में तीन दिन का लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है जो कल यानि शुक्रवार की शाम सात बजे शुरू होगा और मंगलवार की सुबह छह बजे तक जारी रहेगा. इस फुल लॉकडाउन के दौरान सख्त गाइडलाइंस जारी रहेंगे और जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा उसपर कार्रवाई की जाएगी. लॉकडाउन के दौरान पूर्ण रूप से बंदी रहेगी लेकिन जरूरी चीजों की दुकानें व जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी.Also Read - आशीष मिश्रा को क्या हाईकोर्ट से फिर मिलेगी बेल, 30 मई को जमानत याचिका पर होगी सुनवाई
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- सिर्फ जरूरी सेवाएं जैसे मेडिकल, किराना आदि छोड़कर सभी दुकानें व सेवाएं बंद रहेंगी.
- पहली बार मास्क नहीं लगाने पर 1000 रुपये जुर्माना और दूसरी बार पकडे़ जाने पर 10000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
- आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को पास जारी किए जाएंगे.
- मॉल, जिम, स्पा और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे.
- रेस्त्रां खुले रहेंगे, लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी.
- दूसरे राज्यों से आने जाने पर रोक नहीं होगी.
- शादी समारोह में आयोजन के दौरान सिर्फ 50 लोगों को शामिल होने की अनुमति.
- साप्ताहिक बंदी के अलावा पहले से चल रहा रात्रि कर्फ्यू भी जारी रहेगा.
- 10 जिलों में शाम को 7.00 बजे से सुबह 8.00 बजे तक नाइट कर्फ्यू.
- लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और गोरखपुर में नाइट कर्फ्यू.
15 मई तक सभी स्कूल बंद रहेंगे, बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द रहेंगी.
- सफाई का विशेष अभियान चलाकर सैनिटाइजेशन व फॉगिंग का कार्य किया जाएगा.
- इस दौरान केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए छूट होगी.
- शत प्रतिशत लोगों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना सुनिश्चित करना होगा.
- इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
- स्थानीय स्तर पर थानेदारों की जिम्मेदारी होगी कि वे इसका पालन कराएं.
- ऐसा न होने पर संबंधित थानेदार के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी.
- सभी पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अफसर खुद चेकिंग अभियान चलाएंगे.
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