UP News: वंदे मातरम मुद्दे पर AIMIM के पार्षदों की पिटाई के मामले में बीजेपी के दो पार्षद अरेस्ट

Updated Date:May 27, 2023 2:58 PM IST

मेरठ नगर निगम के महापौर और अन्य सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के पार्षदों से मारपीट के आरोप में पुलिस ने बीजेपी के दो पार्षदों को गिरफ्तार किया

मेरठ: मेरठ नगर निगम के महापौर और अन्य सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान शुक्रवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के पार्षदों से मारपीट के आरोप में पुलिस नेबीजेपी के दो पार्षदों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. हालांकि, उन्‍हें थाने से ही जमानत पर रिहा भी कर दिया गया है.

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सिविल लाइंस के पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) अरविंद चौरसिया ने बताया कि शुक्रवार को मेरठ नगर निगम के महापौर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राष्‍ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के दौरान खड़े नहीं होने पर बीजेपी पार्षदों ने एआईएमआईएम के कुछ पार्षदों की कथित रूप से पिटाई कर दी थी. इस मामले में बीजेपी के तीन पार्षदों राजीव काले, उत्तम सैनी व कविता राही के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

इसमें पुलिस ने शुक्रवार रात दो आरोपियों राजीव काले और उत्तम सैनी को गिरफ्तार कर लिया. उन्हें बाद थाने से ही जमानत पर रिहा भी कर दिया गया. उन्होंने बताया कि कल की घटना के संबंध में राजीव काले की तरफ से भी एआईएमआईएम के आठ पार्षदों के खिलाफ मारपीट की शिकायत की गई है. इसके अलावा, बीजेपी के राज्यसभा सदस्‍य डॉक्‍टर लक्ष्मीकांत बाजपेई ने भी राष्ट्रीय गीत का अपमान करने का आरोप लगाया है. हालांकि, इस संबंध में अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है.

क्षेत्राधिकारी चौरसिया ने बताया कि जांच में प्रथम दृष्टया यह बात सामने आ रही है कि एआईएमआईएम के सदस्यों ने सदन की पहली बैठक में वंदे मातरम गान के समय खड़े नहीं होकर अनुशासनहीनता की है. इसमें सदन अपनी कार्रवाई करेगा और पुलिस का कोई हस्तक्षेप नहीं बनता.

सीओ के मुताबिक, वंदे मातरम के मुद्दे पर एआईएमआईएम के कुछ पार्षदों को बीजेपी पार्षदों ने पीटा था. उन्होंने बताया कि दिलशाद सैफी की शिकायत पर इस सिलसिले में बीजेपी के तीन पार्षदों राजीव काले, उत्तम सैनी और कविता राही के खिलाफ आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 352 (हमला या आपराधिक बल प्रयोग) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था.

बाजपेयी की शिकायत पर की गई कार्रवाई के बारे में पूछे जाने चौरसिया ने कहा कि उन्होंने एआईएमआईएम के पार्षदों पर राजद्रोह का मामला दर्ज करने की बात कही है, लेकिन राजद्रोह कानून पर रोक है. इसके अलावा, यह मामला राष्ट्रीय गीत से संबंधित है न कि राष्ट्रगान से. (PTI-BHASHA)

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