लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को मंगलवार को अदालत से जमानत मिल गयी. प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए पार्टी द्वारा 1000 बसें दिए जाने के मामले में धोखाधड़ी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था.
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए. आर. मसूदी ने लल्लू को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलकों पर रिहा करने के आदेश दिए. लल्लू को गत 19 मई को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
कांग्रेस ने लॉकडाउन के कारण अपने घर लौट रहे प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के सामने 1000 बसें भेजने का प्रस्ताव रखा था जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया था. बसों के दस्तावेजों की जांच में उनमें से कई वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर बेमेल पाए गए थे. इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कर लल्लू को गिरफ्तार किया गया था.
(इनपुट भाषा)
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