25 साल पहले डॉक्टर पर लगा था 300 रुपए रिश्वत लेने का आरोप, अब हाईकोर्ट ने क्यों कर दिया बरी

डॉक्टर पर आरोप था कि उसने एक मरीज से फेवर में मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 300 रुपए रिश्वत लिए थे. 2007 में ट्रायल कोर्ट ने डॉक्टर को रिश्वत लेने के लिए दोषी ठहराया था.

Published date india.com Updated: August 29, 2023 5:24 PM IST

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में मरीज से रिश्वत लेने के आरोपी डॉक्टर को बरी कर दिया है. डॉक्टर पर आरोप था कि उसने एक मरीज से फेवर में मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने के लिए 300 रुपए रिश्वत लिए थे. 2007 में ट्रायल कोर्ट ने डॉक्टर को रिश्वत लेने के लिए दोषी ठहराया था. जिसके खिलाफ उसने हाईकोर्ट में अपील की थी. जस्टिस संगम कुमार साहू मामले की सुनवाई कर रहे थे. अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर रखे सबूतों को नजरअंदाज किया. एक तरफा आदेश दिया. डॉक्टर के अपराध को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है.

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