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Adani Hindenburg Case: अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SEBI ही जांच करेगी. जांच SIT को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा. CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने SEBI को बाकी 2 जांच 3 महीने में पूरा करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच नए सिरे से SIT से कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी. याचिकाकर्ता ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अदाणी ग्रुप पर शेयरों के प्राइज में हेरफेर का आरोप लगाते हुए नए सिरे से जांच की मांग की थी.
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