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Deshhit: Court के फैसले के बाद 17,000 मुस्लिम छात्राओं ने छोड़ा स्कूल, शिक्षा की जगह हिजाब को दी प्राथमिकता | Watch Video
Deshhit: कर्नाटक में स्कूल में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर स्कूल प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी थी. जिसके बाद यह मामला न्यायालय में पहुँच गया था. अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियम के अनुसार 'शैक्षणिक संस्थानों' को ड्रेस निर्धारित करने का अधिकार है. मुस्लिम पक्ष के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि जब सिखों को कृपाण और पगड़ी पहनने की आजादी दी जाती है. तो हिजाब को क्यों नहीं दी जा सकती ?
Deshhit: इस साल फरवरी में कर्नाटक के स्कूल में हिजाब पहनने को लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ गया था. स्कूल में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर स्कूल प्रशासन ने इजाज़त नहीं दी थी. जिसके बाद यह मामला न्यायालय में पहुँच गया था. अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियम के अनुसार ‘शैक्षणिक संस्थानों’ को ड्रेस निर्धारित करने का अधिकार है. मुस्लिम पक्ष के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि जब सिखों को कृपाण और पगड़ी पहनने की आजादी दी जाती है. तो हिजाब को क्यों नहीं दी जा सकती ? कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद, 17,000 मुस्लिम छात्राओं ने स्कूल छोड़ दिया है.
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