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Crackers Ban in Delhi 2022: दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री ‘गोपाल राय’ ने पटाखे फोड़ते पाए जाने वाले लोगों पर 6 महीने की जेल और 200 रुपये का जुर्माना लगाया था. जिसके बाद पटाखा निर्माता कंपनियों ने ‘दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी’ के पटाखे बैन के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. आज दिल्ली उच्च न्यायालय ने पटाखा निर्माता कंपनियों की यह याचिका खारिज कर दी है. राजधानी दिल्ली में 1 जनवरी तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली में पिछले साल भी पटाखे बैन थे. देखें वीडियो…..
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