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सड़क परिवहन एवं हाइवे मंत्रालय ने सभी प्राइवेट और कमर्शियल वाहनों की विंडशील्ड पर फिटनेस सर्टिफिकेट प्लेट (Fitness Certificate Plate) लगाना अनिवार्य कर दिया गया है. पुरानी गाड़ी रखने वालों को अब गाड़ी की विंड शील्ड पर फिटनेस सर्टिफिकेट चिपकाना होगा. मंत्रालय ने एक महीने तक स्टेक होल्डर और जनता से सुझाव मांगे है उसके बाद इस नियम को लागू कर दिया जायेगा. यह फिटनेस प्लेट गाड़ियों की नंबर प्लेट की तरह होगी. इस पर फिटनेस की (Fitness certificate on old vehicle) एक्सपायरी डेट लिखी होगी. नीले स्टिकर पर yellow कलर से लिखा होगा कि वाहन कब तक फिट रहेगा. तारीख-महीना-साल (DD-MM-YY) इस फॉर्मेट को रखा जाएगा. इस खबर के बारे वीडियो में और भी विस्तार से जानें.
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