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सर्वोच्चय न्यायालय के इस फैसले से बच गई गांगुली और शाह की कुर्सी, संविधान में बदलाव की दी इजाज़त | Watch Video

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच के सामने बोर्ड की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील पेश की थी. जिसमें कहा गया था कि दूसरे कार्यकाल के लिए मुझे कूलिंग ऑफ पीरियड की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा. SC के इस फैसले के बाद अब बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव ‘जय शाह’ ने चैन की सांस ली है.

Published: September 14, 2022 10:36 PM IST

By Deepak Kumar | Edited by Video Desk

सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के संविधान में बदलाव करने की इजाज़त दे दी है. SC के इस फैसले के बाद अब बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव ‘जय शाह’ ने चैन की सांस ली है. अगले तीन साल तक जय शाह और सौरव गांगुली अपने-अपने पदों पर बने रह सकते है. दरअसल बीसीसीआई के वर्तमान संविधान में अबतक ‘कूलिंग ऑफ पीरियड’ का प्रावधान था. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की बेंच के सामने बोर्ड की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील पेश की थी. जिसमें कहा गया था कि दूसरे कार्यकाल के लिए मुझे कूलिंग ऑफ पीरियड की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा. जिसकी वजह से जमीनी स्तर पर नेतृत्व तैयार करने के लिए पदाधिकारी के लिए दो साल का कार्यकाल बहुत कम हैं.

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