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Gyanvapi Case: हिंदुओं की जीत के बाद ‘स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती’ ने की बड़ी मांग, योगी सरकार से मांगे 365 दिन | Watch Video

Gyanvapi Case: वाराणसी जिला अदालत ने हिंदूओ के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि इस केस में आगे सुनवाई होगी. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की तरफ से कहा गया कि इसमें 1991 कानून का कोई उल्लंघन नहीं है. पहले धार्मिक स्वरूप तय हो तब पता चलेगा कि पूजा स्थल विधेयक इस पर लागू होता है या नहीं. जिसके बाद अब संत-समाज और स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती’ ने योगी सरकार से मांग करते हुए कहा कि अब हम केवल 5 दिन माँ शृंगार गौरी की पूजा-अर्चना नहीं करेंगे.

Published: September 12, 2022 7:37 PM IST

By Deepak Kumar | Edited by Video Desk

Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष की तरफ से वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1991 के पूजा स्थल विधेयक का हवाला देते हुए एक अर्ज़ी डाली गई. इस अर्जी में ज्ञानवापी पर आगे केस चलेगा या नहीं इसपर आज फैसला आ गया है. वाराणसी जिला अदालत ने हिंदूओ के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा कि इस केस में आगे सुनवाई होगी. हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की तरफ से कहा गया कि इसमें 1991 कानून का कोई उल्लंघन नहीं है, पहले धार्मिक स्वरूप तय हो तब पता चलेगा कि पूजा स्थल विधेयक इस पर लागू होता है या नहीं. आज आए कोर्ट के फैसले के बाद संत-समाज और स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती’ ने योगी सरकार से मांग करते हुए कहा कि हमें साल के 365 दिनों माँ शृंगार गौरी की पूजा-अर्चना करने दिया जाए.

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