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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की हुई बड़ी जीत, जानिए मुस्लिम पक्ष का अब अगला कदम क्या होगा?

Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष की ओर से वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1991 के पूजा स्थल विधेयक का हवाला देते हुए केस की सुनवाई न करने की अर्ज़ी डाली गई थी. लेकिन हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि इसमें 1991 कानून का कोई उल्लंघन नहीं है. इसके बाद आज वाराणसी की जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की इस अर्ज़ी को खारिज़ कर दिया.

Published: September 12, 2022 3:27 PM IST

By Deepak Kumar | Edited by Video Desk

Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले को लेकर पिछले कई महीनों से हिंदू और मुस्लिम पक्ष कोर्ट में आमने-सामने खड़े है. विवादित मंदिर/मस्जिद के सर्वे में अंदर से कई हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां और चिन्ह भी मिले थे. इस सर्वे के बाद से ही कोर्ट ने वुजूखाने में हाथ-पैर धोने पर रोक लगा दी थी. मुस्लिम पक्ष की ओर से वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 1991 के पूजा स्थल विधेयक का हवाला देते हुए अर्ज़ी डाली गई. लेकिन हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि इसमें 1991 कानून का कोई उल्लंघन नहीं है, पहले धार्मिक स्वरूप तय हो तब पता चलेगा कि पूजा स्थल विधेयक इस पर लागू होता है या नहीं. इसके बाद आज वाराणसी की जिला अदालत ने मुस्लिम पक्ष की इस अर्ज़ी को खारिज़ कर दिया. वाराणसी कोर्ट ने आज हिंदू पक्ष के हित में फैसला सुनाया.

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