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Muslims Ban in Gyanvapi: ज्ञानवापी परिसर में हिंदू पक्ष की ओर से शिवलिंग की पूजा-अर्चना करने की एक याचिका अदालत में डाली गई थी. इस याचिका में हिंदू पक्ष की तरफ से अपील की गई थी कि शिवलिंग वाले स्थान पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो. अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली इस याचिका पर अदालत की सुनवाई पूरी हो चुकी है. कोर्ट ने 8 नवंबर तक के लिए इसपर फैसला सुरक्षित रख लिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सुनवाई का फैसला आज ही आना था. हिंदू पक्ष के अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने बताया कि किन्हीं कारणों से अदालत यह फैसला अब 8 नवंबर को सुनाएगी. देखें वीडियो……
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