Hate Speech: नफ़रती भाषण मामले में अदालत ने अकबरुद्दीन को किया बरी क्योंकि सबूत नहीं थे उनके खिलाफ | Watch Video

मामले में पिछले 10 सालों से उनके खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा था. हालांकि अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए उन्हें बरी कर दिया है. मामले में अदालत का फैसला बुधवार 13 अप्रैल को आया | Watch Video

Published date india.com Published: April 13, 2022 6:24 PM IST

Hate Speech: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तेलंगाना लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी पर जनवरी 2013 में हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा था. इस मामले में पिछले 10 सालों से उनके खिलाफ कोर्ट में मामला चल रहा था. हालांकि अदालत ने दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए उन्हें बरी कर दिया है. मामले में अदालत का फैसला बुधवार 13 अप्रैल को आया | Watch Video

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