WiFi की चोरी किए तो खैर नहीं! इतने साल की हो सकती है जेल

अगर कोई बिना अनुमति के किसी का Wi-Fi या Mobile Hotspot यूज करता है तो उसे Information Technology Act, 2000 यानी IT Act के सेक्शन 66 के तहत तीन साल तक के लिए जेल हो सकती है.

Published date india.com Updated: September 5, 2023 3:32 PM IST
अगर आप बिना इजाजत अपने पड़ोसी का WiFi यूज करते हैं या अपने दोस्त का Mobile Hotspot यूज करते हैं तो संभल जाइए. नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है. ये क्राइम है. एक दंडनीय अपराध है. अगर कोई बिना अनुमति के किसी का Wi-Fi या Mobile Hotspot यूज करता है तो उसे Information Technology Act, 2000 यानी IT Act के सेक्शन 66 के तहत तीन साल तक के लिए जेल हो सकती है. साथ ही 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

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