
1991 के जिस पूजा स्थल कानून को लेकर मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी का दावा कर रहा है वो है क्या? | Watch Video
पूजा स्थल अधिनियम 1991 कानून को लेकर ज्ञानवापी मामाले में विवाद है। एक पक्ष का मानना है कि जिस साल यह कानून आया उसी साल ज्ञानवापी मामला कोर्ट में दायर हुआ था इसलिए वह भी इस कानून के दायरे से बाहर है।
पूजा स्थल अधिनियम और ज्ञानवापी विवाद: अधिनियम की धारा 3 के अनुसार धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए जिसमें वह 15 अगस्त 1947 को थे। यह भी कहा गया है कि अगर वर्तमान धार्मिक स्थल किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल को नष्ट कर निर्मित किया गया था तब भी उसके वर्तमान स्वरूप को नहीं बदला जा सकता। धारा 5 में प्रावधान है कि अधिनियम राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर लागू नहीं होगा।
Also Watch
Also Read:
- Zee News Opinion Poll: कर्नाटक में बीजेपी आगे रहेगी या कांग्रेस, किसे मिल सकती है सत्ता; जानें ओपिनियन पोल के चौंकाने वाले आंकड़े
- Top News of The Day: बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात करके कांग्रेस हिंदू विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रही है - योगी आदित्यनाथ
- Top News of The Day: जानिए आज की सभी बड़ी खबरें, एकदम फटाफट अंदाज में
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें की और अन्य ताजा-तरीन खबरें