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1991 के जिस पूजा स्थल कानून को लेकर मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी का दावा कर रहा है वो है क्या? | Watch Video

पूजा स्थल अधिनियम 1991 कानून को लेकर ज्ञानवापी मामाले में विवाद है। एक पक्ष का मानना है कि जिस साल यह कानून आया उसी साल ज्ञानवापी मामला कोर्ट में दायर हुआ था इसलिए वह भी इस कानून के दायरे से बाहर है। 

Updated: May 17, 2022 10:31 PM IST

By Devendra Tripathi | Edited by Video Desk


पूजा स्थल अधिनियम और ज्ञानवापी विवाद: अधिनियम की धारा 3 के अनुसार धार्मिक स्थलों को उसी रूप में संरक्षित किया जाना चाहिए जिसमें वह 15 अगस्त 1947 को थे। यह भी कहा गया है कि अगर वर्तमान धार्मिक स्थल किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल को नष्ट कर निर्मित किया गया था तब भी उसके वर्तमान स्वरूप को नहीं बदला जा सकता। धारा 5 में प्रावधान है कि अधिनियम राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले पर लागू नहीं होगा।

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