NSE के मुताबिक आधार और पैन कार्ड को लिंक न करने पर लगेगा जुर्माना

NSE के मुताबिक सिक्योरिटी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए PAN-आधार लिंक होना जरूरी. PAN-आधार लिंक नहीं होने पर निवेशक ट्रेड नहीं कर पाएंगे.

Published: March 29, 2022 9:23 PM IST

By Nikhil Khattar | Edited by Video Desk


Pan & Aadhaar Link: देश में आधार कार्ड और पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्स में से एक हैं. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपने सभी निवेशकों को सर्कुलर के जरिए आगाह किया है कि अगर उनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो 31 मार्च 2022 के बाद निवेशक नया सौदा नहीं कर पाएंगे. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा और आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. क्योंकि 31 मार्च PAN कार्ड को आधार से लिंक करवाने की आखिरी तारीख है. 2017 में सरकार ने एलान किया था कि PAN को आधार से लिंक कराना जरूरी होगा. सरकार ने इसके पहले ये डेडलाइन कई बार बढ़ाई लेकिन इस बार डेडलाइन को फिर से बढ़ाने की उम्मीद कम ही है. NSE ने यह भी यह है कि मौजूदा ओपन पोजीशन स्कवेयर ऑफ नहीं होगी. अपने आधार-पैन को लिंक करने के लिए Logon करें. incometax.gov.in पर.

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Published Date: March 29, 2022 9:23 PM IST