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Live In Relationship: लिव इन रिलेशनशिप अक्सर टाइमपास होते हैं. ये कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट का. कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में ऑपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण होता है. इस तरह के रिश्तों में कोई ईमानदारी नहीं होती. इन टिप्पणियों के साथ हाईकोर्ट ने इंटर फेथ लिव कपल को पुलिस प्रोटेक्शन देने से मना कर दिया. आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला.
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