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New Guidelines For Pet Owners: घर में कुत्ता पालना मालिकों को लिए सिरदर्द बन गया है. बीते कई दिनों से पालतू कुत्तों के हमले की खबर सामने आ रही है. गाजियाबाद नगर निगम ने कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस की व्यवस्था लागू की है. गाजियाबाद नगर निगम ने यह कदम पिटबुल और रॉटवीलर जैसी खूंखार प्रजातियों के कुत्तों को पालने के शगल को नियंत्रित करने के लिए उठाया है. एक नवंबर से शहर में कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा और कुत्ता मालिकों को दो महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा. अब एक परिवार सिर्फ एक ही कुत्ता रख सकेगा और कुत्ते को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने से पहले उसे मुखौटा लगाना अनिवार्य होगा ताकि वह किसी को काट न सके. इसके साथ ही बहुमंजिला इमारतों से कुत्ते को बाहर ले जाने के लिए सिर्फ सर्विस लिफ्ट का ही इस्तेमाल किया जाएगा और इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर दोषियों पर जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं बिना नसबंदी कराए प्रमाणपत्र के लिए पंजीकरण नहीं किया जाएगा. अगर कुत्ते की उम्र छह महीने है तो उसके मालिक को शपथपत्र पर यह आश्वासन देना होगा कि जब कुत्ते की उम्र एक साल हो जाएगी तो वह उसकी नसबंदी कराएगा. वीडियो में खबर के बारे और भी विस्तार से जानें.
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