भारत के चीफ जस्टिस बीआर गवई (CJI BR Gavai) की ओर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर (Lawyer Rakesh Kishore) के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया गया. बल्कि 3 घंटे की पूछताछ (Interrogation) के बाद 71 बरस के वकील राकेश किशोर को पुलिस ने जाने की इजाजत दे दी. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के रजिस्ट्रार जनरल (Registrar General) ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने से इनकार कर दिया. रजिस्ट्रार जनरल ने दिल्ली पुलिस से अधिवक्ता राकेश किशोर को उनके जूते और दस्तावेज भी वापस करने को कहा.