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Pujab Jail: जेल में बंद कैदी अपने जीवनसाथी से एकांत में मिल सकेंगे. पंजाब सरकार ने यह पहल की है. मार्च 2022 में गुरुग्राम की एक महिला ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से जेल में बंद पति से शारीरिक संबंध बनाने की इजाजत मांगी थी. महिला ने दलील दी कि वह जेल में बंद पति से अपना वंश आगे बढ़ाना चाहती है. इस तरह से अलग-अलग शहरों से पत्नियों ने कोर्ट के सामने इस तरह की मांग रखी थी. जिसके बाद पंजाब सरकार ने यह अहम पहल की. पंजाब की जेल में कैदियों को जीवन साथी संग अकेले में कुछ समय बिताने की इजाजत दी जा रही है. इसके लिए जेल में अलग कमरा बनाया गया है. फिलहाल यह सुविधा इंदवाल साहिब, नाभा, लुधियाना और बठिंडा महिला जेल में शुरू की जा चुकी है. इसे सभी जेलों में शुरू करने की तैयारी है. जेल अधिकारी ने बताया कि इसके लिए कैदी पहले जेल प्रशासन को एप्लिकेशन देगा. अर्जी मंजूर होने के बाद अच्छे आचरण वाले कैदियों को दो घंटे तक अपने जीवनसाथी के साथ रहने की अनुमति दी जाएगी. वहीं पति-पत्नी के अलावा परिवार के अन्य सदस्यों से मिलने के लिए पंजाब सरकार ने गल-वकड़ी प्रोग्राम की भी शुरुआत की है. यह सुविधाएं ऊपरी तीन जेलों के अलावा अमृतसर में शुरू की गई है और जल्द ही लुधियाना में भी शुरू होने वाली है. जिसमें एक हॉल में कैदी अपने परिवार के पांच सदस्यों के साथ एक घंटे के लिए मुलाकात कर सकता है. एक साथ बैठकर वे खा-पी सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं.
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