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Crypto and NFTs Ads: एएससीआई ने विज्ञापनों के बनाए नियम, डिसक्लेमर में बताना होगा Risk के बारे में

Crypto और NFTs के विज्ञापनों में यह बताना अनिवार्य होगा कि क्रिप्टो के लेनदेन में किसी भी तरह के नुकसान के लिए नियामक जिम्मेदार नहीं होगा. यानि Virtual Digital Assets में निवेश करने पर अगर नुकसान होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी निवेशक की होगी.

Published: February 24, 2022 6:14 PM IST

By Devendra Tripathi | Edited by Video Desk


Regulation on Crypto and NFTs Ads: भारत में विज्ञापनों को रेगुलेट करने वाली संस्था Advertising Standards Council of India (ASCI) ने Digital Currency के विज्ञापनों को लेकर नियमों की घोषणा की है. इन नियमों के अनुसार Crypto और NFTs के विज्ञापनों में यह बताना होगा कि यह ‘अत्यधिक जोखिम’ और ‘बिना नियमन वाले’ निवेश हैं. Crypto Currency और Non Fungible Tokens (NFTs) के विज्ञापन दाताओं को 1 अप्रैल, 2022 से विज्ञापन में disclaimer देना होगा. और डिटेल्स में जानें इस वीडियो में.

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Published Date: February 24, 2022 6:14 PM IST