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Service Charge Guidelines: होटल और रेस्टोरेंट अब ग्राहकों से सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकेंगे. सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने रेस्टोरेंट और होटलों में सर्विस चार्ज को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है. गाइडलाइंस के मुताबिक अब से कोई भी रेस्टोरेंट और होटल अपने ग्राहकों को सेवा देने के बदले जबरन सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं. सर्विस चार्ज देना है या नहीं यह ग्राहकों पर निर्भर करेगा. रेस्टोरेंट इसके लिए किसी भी तरीके से ग्राहकों पर जोर नहीं डाल सकता है. सीसीपीए के आदेश के मुताबिक,अगर कोई रेस्टोरेंट अपने बिल में सर्विस चार्ज लगाता है तो ग्राहक राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1915 पर रेस्टोरेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं. वीडियो में और भी विस्तार से जानें
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