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Taal Thok Ke: कर्नाटक के हुबली में ईदगाह के खाली मैदान पर ‘बप्पा’ के स्वागत का मामला कोर्ट पहुँच गया था. मुस्लिम पक्ष की तरफ से इसपर आपत्ति जताई गई थी. लेकिन अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है. उच्च न्यायालय ने 3 दिन के गणेश चतुर्थी का उत्सव ईदगाह की खाली जमीन पर मनाने की इजाज़त दे दी है. इससे पहले कोर्ट ने दोनों पक्षों से यथास्तिथि को बरकरार रखने की अपील भी की थी. उच्च न्यायालय के देर रात आए आदेश के बाद सुबह ही सारी तैयारी करने के बाद गणपति बप्पा की मूर्ति को पूरे विधिवत तरीके से स्थापित कर दिया गया. लेकिन अब यह मुद्दा शाम की डिबेट में खूब जोरों से उठाया गया है. राजनीतिक विश्लेषक सुबुही खान ने AIMIM के प्रवक्ता को इस मुद्दे पर जमकर लताड़ा है.
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