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CM Yogi को सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई हरी झंडी, अब नहीं चलेगा Hate Speech का केस | Watch Video

सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को हेट स्पीच मामले में क्लीन चीट दे दी है. बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के बयान वाले सीडी से छेड़छाड़ की गई थी. 2017 के मई महीने में यूपी सरकार ने इस मुकदमे को लेकार अनुमति नहीं दी.

Published: August 26, 2022 4:31 PM IST

By Deepak Kumar | Edited by Video Desk

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए आज खुशी का दिन है. 2007 में हुए गोरखपुर दंगों में सबसे पहले योगी का नाम आता था. इसी के चलते यह मामला हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया था. याचिककर्ता फुजैल अहमद अय्यूबी ने कोर्ट में याचिका डाली थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ को हेट स्पीच मामले में क्लीन चीट दे दी है. बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के बयान वाले सीडी से छेड़छाड़ की गई थी. 2017 के मई महीने में यूपी सरकार ने इस मुकदमे को चलाने की अनुमति नहीं दी. इसका कारण यह दिया गया था कि सबूत नाकाफी हैं.

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