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Voting Right in J&K: जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A खत्म होने के बाद से वहां भारत का संविधान लागू हो गया है. जिसके तहत अब वहां भारत सरकार बिना किसी अड़ंगे के काम कर सकेगी. अब जम्मू और कश्मीर में बाहरी लोग भी चुनावों में हिस्सा ले सकेंगे. स्थानीय और गैर स्थानीय लोग भी अब यहाँ चुनाव में वोट देने का अधिकार रखेंगे. केंद्र शासित प्रदेश में अब निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने इस बात का ऐलान किया है. निर्वाचन आयोग के अधिकारी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में नौकरी करने आए बाहरी लोग या अन्य कारणों से आए लोगों को वोट देने का अधिकार होगा.
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