रेलवे का सामान चुराने पर मिलती है ये सख्त सजा

30 Jan, 2025

Azhar Naim

भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है.

इसकी पहुंच देश के हर कोने में है. रेलवे के माध्यम से हर रोज करोड़ों की संख्या में लोग यात्रा करते हैं.

ऐसे में आपने गौर किया होगा कि रेलवे का सामान जहां-तहां रखा रहता है, खासकर पटरियों के छोटे-छोटे टुकड़े.

ऐसे में आपके मन में सवाल तो जरूर आया होगा कि क्या होगा अगर कोई उसे काटकर चुरा ले?

या फिर ट्रेन में मौजूद किसी सामान के साथ छेड़छाड़ करने लगे तो क्या होगा? आइए जानते हैं क्या होगा ऐसा करने पर..

बता दें कि रेलवे का इस तरह की हरकतों पर बड़े ही सख्त कानून बने हुए हैं.

भारतीय रेलवे का सामान चोरी करते हुए पकड़े जाने पर रेलवे प्रॉपटी एक्ट 1966 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाती है.

इतना ही नहीं, रेलवे की प्रॉपटी को चुराने या नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना और जेल दोनों ही सजा का प्रावधान है.

इसमें 5 साल के लिए जेल की सजा और बड़ा जुर्माना या फिर दोनों हो सकती है. ये तमात सजा कोर्ट द्वारा तय किया जाता है.( Images: pexels)

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