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ED ने तृणमूल सांसद Abhishek Banerjee के खिलाफ फिर जारी किया समन, 29 मार्च को होना होगा पेश

Coal Scam: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल में कथित खनन घोटाले से जुड़े धन शोधन (Money Laundering) मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) के खिलाफ समन जारी कर 29 मार्च को पेश होने को कहा है.

Updated: March 24, 2022 8:12 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Parinay Kumar

ED ने तृणमूल सांसद Abhishek Banerjee के खिलाफ फिर जारी किया समन, 29 मार्च को होना होगा पेश
TMC leader and MP Abhishek Banerjee (File Photo/IANS)

Coal Scam: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पश्चिम बंगाल में कथित खनन घोटाले से जुड़े धन शोधन (Money Laundering) मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) के खिलाफ समन जारी कर 29 मार्च को पेश होने को कहा है. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. अधिकारियों ने कहा कि धन शोधन निरोधक कानून (PMLA) के तहत दर्ज इस मामले में एजेंसी 34 वर्षीय ममता बनर्जी का बयान दर्ज करेगी. इसके पहले तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय सचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के भतीजे अभिषेक बनर्जी से ईडी के अधिकारियों ने दिल्ली में 21 मार्च को करीब आठ घंटे तक पूछताछ की थी.

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इस मामले में उनसे दूसरी बार पूछताछ की गई थी. ED ने सबसे पहले उनसे पिछले साल सितंबर में पूछताछ की थी. ईडी के अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में अन्य आरोपियों के साथ बनर्जी के संबंधों की जांच की जा रही है. सोमवार को ईडी कार्यालय से बाहर निकलते समय अभिषेक बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा था कि वह काननू का पालन करने वाले नागरिक हैं, इसलिए उन्होंने जांच में सहयोग किया.

उन्होंने आरोप लगाया कि ED, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और आयकर विभाग का भारतीय जनता पार्टी (BJP) दुरुपयोग कर रही है, ताकि विपक्ष और इसके प्रमुख लोगों को डराया जा सके. इसके पहले अखिरी बार बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ ईडी ने 11 मार्च को समन जारी किया था, जब दोनों की याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी. इस याचिका में ईडी के उस नोटिस को चुनौती दी गई थी जिसमें बनर्जी को कोलकाता के बजाय दिल्ली में ईडी के समक्ष हाजिर होने के लिए कहा गया था.

(इनपुट: भाषा)

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