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West Bengal: अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी महंगी पड़ेगी, अब 500 की जगह 5000 हजार रुपए फाइन लगेगा

पश्चिम बंगाल सरकार ने सड़क हादसों को कम करने उद्देश्य से मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात उल्लंघन जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया है

Published: January 26, 2022 4:08 PM IST

By India.com Hindi News Desk | Edited by Laxmi Narayan Tiwari

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पश्चिम बंगाल सरकार ने यातायात उल्लंघन करने पर जुर्माना बढ़ाने का आदेश जारी क‍िया है.

West Bengal:कोलकाता: पश्चिम बंगाल में ट्रैफिक नियमों का उल्‍लंघन करने पर भारी जुर्माना का सामना करना पड़ेगा. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कार चलाने पर पहले 500 रुपए जुर्माना लगता था और अब इसका 10 गुना अधिक यानि 500 रुपए की जगह अब 5,000 रुपए का फाइन भरना पड़ेगा. ड्राइविंग में लापरवाही पर 400 रुपए की जगह पर अब सीधे 10 गुना यानि 4000 रुपए फाइन भरना पड़ेगा. साइलेंट जोन में हॉर्न बजाने पर 2,000 रुपए से 4,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा

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पश्चिम बंगाल सरकार ने सड़क हादसों को कम करने उद्देश्य से मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात उल्लंघन जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया है. एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई. अधिसूचना के अनुसार, कुल 26 यातायात उल्लंघनों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया गया है.

बता दें कि केंद्र सरकार ने 2019 में जुर्माना बढ़ा दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने आम आदमी को होने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए अभी तक जुर्माना नहीं बढ़ाया था. राज्य परिवहन विभाग की ओर से मंगलवार को जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार, ट्रैफिक नियमों के उल्‍लंघन पर इस प्रकार फाइन लगेगा.

पश्चिम बंगाल में ट्रैफिक नियमों का उल्‍लंघन करने पर भारी जुर्माना, देखें कैसे और कितना लगेगा

– बिना लाइसेंस के कार चलाने वाले व्यक्ति को 500 रुपए की जगह अब 5,000 रुपए का जुर्माना होगा.
– लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले को 400 रुपए की जगह अब 4,000 रुपए तक का जुर्माना भरना होगा.
– सड़क पर गाड़ी चलाने के नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए से 1,000 रुपए के बीच की राशि का जुर्माना होगा.
– कार बीमा नहीं होने पर 2,000 रुपए का जुर्माना होगा
– सड़क पर गाड़ी तेज दौडा़ने के लिए 500 रुपए की जगह पर 5,000 रुपए का फाइन भरना होगा.
– बिना रोड परमिट के कोई भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा
– वाहन का पंजीकरण नहीं होने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
– बिना हेल्मेट के वाहन चलाने पर एक हजार रुपए का जुर्माना लगेगा.
– साइलेंट जोन में हॉर्न बजाने पर 2,000 रुपए से 4,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

अधिसूचना में कहा गया, ” नए दिशानिर्देश जल्द अमल में आ जाएंगे. यातायात पुलिस कर्मी और मोटर वाहन निरीक्षक जुर्माना वसूल सकते हैं. जुर्माना बढ़ने से एक ओर सरकार का राजस्व बढ़ेगा और दूसरा यह लोगों को नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित करेगा.

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Published Date: January 26, 2022 4:08 PM IST