Humiliating Incident In Malaysian Woman Arrived At The Police Station Wearing Skirt Forced To Buy Pants
घुटनों से ऊपर की स्कर्ट पहनकर पुलिस स्टेशन पहुंची महिला... पैंट खरीदने को किया गया मजबूर, जहां कहां हुई शर्मनाक घटना
Humiliating Incident:मलेशिया में यह शर्मनाक घटना घटी है. महिला और उसकी बेटी को पुलिस स्टेशन में नहीं आने दिया गया क्योंकि उनकी स्कर्ट घुटनों से ऊपर थी.
Humiliating Incident: मलेशिया में घटी एक घटना ने सबको शर्मसार कर दिया है. एक महिला जो ट्रैफिक दुर्घटना के बाद रिपोर्ट दर्ज कराना चाहती थी, उसे मलेशिया के मेलाका राज्य में जासिन पुलिस मुख्यालय में घुसने से भी रोक दिया गया. ये सब सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि महिला ने स्कर्ट पहन रखी थी. पुलिस का कहना है कि महिला की ड्रेस पुलिस स्टेशन के ड्रेस कोड से मेल नहीं खाती है.
फिर पैंट खरीदने को कहा गया
साउथ चाइना मार्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को शाम करीब 5 बजे दो महिलाएं एक ट्रैफिक दुर्घटना में शामिल होने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराने आईं, जिसमें किसी को चोट नहीं लगी थी. अधिकारी ने उनसे वापस जाकर पहले अधिक उपयुक्त कपड़े बदलने का अनुरोध किया. एक अधिकारी ने बताया कि बड़ी उम्र की महिला शाम करीब 5.40 बजे लौटी. एक बार जब उसने उचित कपड़े (पैंट) पहन लिए, तो महिला को रिपोर्ट दर्ज कराने की अनुमति दे दी गई.
पीड़िता ने बताया पूरा वाकया
संबंधित महिला ने एक मीडिया आउटलेट को बताया कि वह और उसकी बेटी जोहोर से कुआलालंपुर जा रही थीं, जब नॉर्थ-साउथ एक्सप्रेसवे पर उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी गई. वे रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जासिन पुलिस मुख्यालय गए, लेकिन पहुंचने पर, एक अधिकारी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया क्योंकि उनकी स्कर्ट घुटनों से ऊपर थी.महिला ने कहा कि उसने छूट के लिए विनती की, लेकिन उसे अंदर जाने के लिए पैंट खरीदने के लिए कहा गया, जो उसने पास के एक शॉपिंग सेंटर से खरीदा.
क्या बोले पुलिस कमिश्नर और मंत्री
मेलाका पुलिस प्रमुख डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्खैरी मुख्तार ने कहा कि मामला सामने आने के बाद आंतरिक जांच की गई. हम इस घटना की पुष्टि करते हैं जिसमें एक महिला को सरकारी परिसर के लिए ड्रेस कोड का पालन न करने के कारण रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई. लोगों को ड्रेस कोड की याद दिलाते हुए, ज़ुल्खैरी ने कहा कि केवल आपातकालीन मामलों या तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता वाली स्थितियों के लिए ही छूट थी.
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डिजिटल मंत्री गोबिंद सिंह देव ने कहा कि पुलिस को किसी को भी उनके कपड़ों के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराने या किसी घटना की रिपोर्ट करने के अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिए. इसलिए, यह इस बात का आधार नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति कानून के तहत रिपोर्ट दर्ज करा सकता है या नहीं.
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