'सुनवाई के बगैर अनिश्चितकालीन कैद खारिज करे अफगानिस्तान'

कानून में इसकी अवधि बढ़ाए जाने का प्रावधान भी है।

Published date india.com Published: November 15, 2015 3:43 PM IST

मानवाधिकार संगठनों ने अफगानिस्तान से उस नए कानून को खारिज करने का अनुरोध किया है, जो सुनवाई के बगैर ही सुरक्षा मामलों में संदिग्ध किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है। यह कानून सितंबर में अपराध प्रक्रिया संहिता में संशोधन और राष्ट्रपति के आदेश से अस्तित्व में आया है। यह अफगान सुरक्षा बलों को देश की आंतरिक या बाह्य सुरक्षा के खिलाफ किसी भी संदिग्ध को एक साल तक कैद में रखने की अनुमति देता है। कानून में इसकी अवधि बढ़ाए जाने का प्रावधान भी है। यह भी पढ़े – अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में वैश्विक सहयोग का आग्रह

अफगानिस्तान से इस कानून को खारिज करने की अपील करते हुए ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा, “अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गुआंतानामो में अमेरिका की इसी तरह की नीति की आलोचना करते रहे हैं और अब यह समझ से परे है कि वह अपने ही देश में बिना सुनवाई के अनिश्चितकालीन गिरफ्तारी का कानून क्यों चाहते हैं।”उन्होंने कहा, “अफगानिस्तान को आतंकवाद से निपटने और लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की जरूरत है।”

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