अमेरिका में नए माता-पिता की बल्ले-बल्ले! 6,700 डॉलर तक टैक्स रिफंड का मौका, जानिए क्या हैं नियम
अमेरिका में नए कानून के तहत गोद लेने वाले माता-पिता को बड़ा टैक्स लाभ मिल सकता है. Adoption Tax Credit और Child Tax Credit में बदलाव से योग्य परिवारों को कुल 6,700 डॉलर तक रिफंड मिलने की संभावना बन रही है.
US IRS Tax Refund: अमेरिका में इस साल नए माता-पिता के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की तरफ से 2025 में साइन किए गए नए कानून ‘One, Big, Beautiful Bill (OBBB)’ के तहत टैक्स नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं. इन बदलावों का सीधा फायदा उन परिवारों को मिल सकता है, जिन्होंने हाल ही में बच्चों को गोद लिया है.
इस नए कानून के तहत Adoption Tax Credit और Child Tax Credit (CTC) में सुधार किया गया है, जिससे योग्य परिवारों को पहले के मुकाबले ज्यादा टैक्स रिफंड मिल सकता है. खास बात ये है कि अब इन टैक्स क्रेडिट का एक हिस्सा रिफंडेबल भी बना दिया गया है, यानी अगर किसी व्यक्ति की टैक्स देनदारी कम या शून्य भी है, तब भी वह कुछ राशि वापस पा सकता है.
कैसे मिलेंगे पैसे?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर कोई परिवार दोनों क्रेडिट के लिए पात्र होता है, तो उन्हें कुल मिलाकर $6,700 तक का रिफंड मिल सकता है. इसमें Adoption Tax Credit के तहत अधिकतम 5,000 डॉलर तक की रिफंडेबल राशि शामिल है, जबकि Child Tax Credit के तहत 1,700 डॉलर तक की राशि वापस मिल सकती है. दोनों मिलाकर 6,700 तक का रिफंड मिलेगा.
Adoption Tax Credit की बात करें तो 2025 टैक्स वर्ष के लिए इसकी कुल सीमा $17,280 प्रति बच्चे तक तय की गई है. ये राशि गोद लेने से जुड़े खर्चों जैसे कोर्ट फीस, वकील की फीस, एजेंसी चार्ज और यात्रा खर्च पर लागू होती है. हालांकि, इस पूरे क्रेडिट का केवल $5,000 हिस्सा ही रिफंडेबल रहेगा, बाकी राशि केवल टैक्स देनदारी कम करने के लिए इस्तेमाल की जा सकेगी.
इस क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं. गोद लिया गया बच्चा 18 साल से कम उम्र का होना चाहिए या शारीरिक/मानसिक रूप से खुद की देखभाल करने में सक्षम न हो. ये क्रेडिट घरेलू, अंतरराष्ट्रीय, निजी और फोस्टर केयर एडॉप्शन पर लागू होता है, लेकिन पार्टनर के बच्चे को गोद लेने या सरोगेसी से जुड़े मामलों में यह लागू नहीं होता.
वहीं, Child Tax Credit (CTC) हर साल मिलने वाला लाभ है, जो 17 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लागू होता है. 2025 के लिए इसकी अधिकतम सीमा 2,000 डॉलर प्रति बच्चे है, जिसमें से 1,700 डॉलर तक की राशि रिफंडेबल है. इसके लिए बच्चे का नागरिकता, निवास और पारिवारिक संबंध से जुड़ी शर्तों को पूरा करना जरूरी है.
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