पाक: इमरान खान की बहन को टैक्‍स और जुर्माना के रूप में देने होंगे 2940 करोड़, विदेश में संपत्ति रखने का मामला

न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि खानम अगर अदालत के फैसले का सम्मान नहीं करती हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी.

Published date india.com Published: December 13, 2018 6:06 PM IST
Pakistan PM Imran Khan
पाकिस्तान के पीएम इमरान खान

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खानम को एक सप्ताह के भीतर 2,940 करोड़ रुपये कर और जुर्माने के रूप में जमा कराने का आदेश दिया. अदालत ने विदेश में संपत्ति रखने के एक मामले में यह कार्रवाई की है.

संयुक्त अरब अमीरात में संपत्ति रखने वाले राजनीतिक रसूख वाले 44 व्यक्तियों के खिलाफ एक मामले की सुनवाई के दौरान तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि खानम अगर अदालत के फैसले का सम्मान नहीं करती हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी.

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फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) ने अदालत से कहा कि खानम पर 2,940 करोड़ रुपये का जुर्माना और कर लगाया गया है. उनकी पहचान संपत्ति के बेनामीदार मालिक के रूप में हुई है.

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अपने अधिवक्ता के साथ अदालत में पेश हुईं खानम ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2008 में 3,70,000 डॉलर में संपत्ति खरीदी थी, जिसे उन्होंने 2017 में बेच दिया था. इससे पहले की सुनवाई में एफबीआर ने अदालत को खानम की संपत्ति और कर का ब्योरा दिया था.

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