By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
- Hindi
- World Hindi
- Pakista Pm Imran Khans Sister To Pay 2940 Crore As Tax And Penalty For Keeping Property Illegally Abroad
पाक: इमरान खान की बहन को टैक्स और जुर्माना के रूप में देने होंगे 2940 करोड़, विदेश में संपत्ति रखने का मामला
न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि खानम अगर अदालत के फैसले का सम्मान नहीं करती हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी.
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खानम को एक सप्ताह के भीतर 2,940 करोड़ रुपये कर और जुर्माने के रूप में जमा कराने का आदेश दिया. अदालत ने विदेश में संपत्ति रखने के एक मामले में यह कार्रवाई की है.
संयुक्त अरब अमीरात में संपत्ति रखने वाले राजनीतिक रसूख वाले 44 व्यक्तियों के खिलाफ एक मामले की सुनवाई के दौरान तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि खानम अगर अदालत के फैसले का सम्मान नहीं करती हैं तो उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी.
पीओके के मंत्री की मौजूदगी का विरोध, भारतीय राजनयिक SAARC की मीटिंग छोड़कर बाहर निकले
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) ने अदालत से कहा कि खानम पर 2,940 करोड़ रुपये का जुर्माना और कर लगाया गया है. उनकी पहचान संपत्ति के बेनामीदार मालिक के रूप में हुई है.
पाकिस्तान को चीन का कर्ज चुकाने के लिए ना दी जाए IMF से वित्तीय मदद: अमेरिका
अपने अधिवक्ता के साथ अदालत में पेश हुईं खानम ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2008 में 3,70,000 डॉलर में संपत्ति खरीदी थी, जिसे उन्होंने 2017 में बेच दिया था. इससे पहले की सुनवाई में एफबीआर ने अदालत को खानम की संपत्ति और कर का ब्योरा दिया था.
Also Read:
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें World Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें